UAE: अगर आप लंबे समय से UAE के बाहर हैं और वापस आना चाहते हैं, तो आपको Return Permit की जरूरत होगी। यह परमिट उन लोगों के लिए जरूरी है जो 6 महीने से ज्यादा समय तक UAE के बाहर रहे हैं।

Return Permit क्या है?

यह एक आधिकारिक दस्तावेज है जो आपको UAE में वापस एंट्री लेने की अनुमति देता है। अगर आपने लंबे समय तक विदेश में रुकने की वजह से अपने रेजिडेंसी वीजा की वैधता खो दी है, तो यह परमिट आपको वापसी में मदद करता है।

Return Permit कैसे लें?

  1. GDRFA की वेबसाइट पर जाएं:
    • General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (GDRFA) पर ऑनलाइन आवेदन करें।
  2. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें:
    • पासपोर्ट की कॉपी, रेजिडेंसी वीजा, और बाहर रहने की वजह का प्रमाण जमा करें।
  3. फीस भरें:
    • आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें।
  4. Approval का इंतजार करें:
    • परमिट अप्रूव होने के बाद आप अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हैं।

किन्हें चाहिए यह Permit?

  • वे लोग जो UAE से बाहर 180 दिनों से ज्यादा समय तक रहे हैं।
  • रेजिडेंसी वीजा रखने वाले प्रवासी।

ध्यान रखें:

  • बिना Return Permit के UAE में एंट्री नहीं मिल सकती।
  • सभी दस्तावेज सही और समय पर जमा करें ताकि प्रक्रिया में देरी न हो।

अगर आप UAE वापस लौटने की योजना बना रहे हैं, तो Return Permit समय पर हासिल करें। यह जानकारी दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसके बारे में जान सकें।

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