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UAE: यूएई में महिला के साथ बदतमीजी करनी पड़ी भारी, Dh1,000 का जुर्माना

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Written by Anjali Kumari

December 30, 2024

UAE: यूएई में 19 वर्षीय अमीराती युवक को सार्वजनिक शिष्टाचार अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर 1,000 दिरहम का जुर्माना लगाया गया। घटना 10 नवंबर 2023 की है, जब पोर्ट रशीद क्षेत्र में एक कैफे के पास सार्वजनिक पार्किंग में उसने एक महिला की कार पर आपत्तिजनक नोट छोड़ा था।

घटना की शुरुआत

महिला, जो खुद भी अमीराती है, अपनी सफ़ेद मर्सिडीज़ पार्क कर पति के साथ कैफे में गई थी। लगभग एक घंटे बाद, जब उसका पति गाड़ी के पास वापस आया, तो उसने विंडशील्ड पर एक हस्तलिखित नोट देखा। नोट में अनुचित और आपत्तिजनक भाषा लिखी थी। पति ने तुरंत नोट की फोटो ली और इसे अपनी पत्नी को भेजा, जिसने बिना देर किए पुलिस को इसकी जानकारी दी।

पुलिस की कार्रवाई

जांच शुरू हुई और इलाके की निगरानी फुटेज की समीक्षा के बाद, पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान कर ली। वह अबू धाबी में पंजीकृत एक वाहन चला रहा था। उससे संपर्क करने पर उसने कार पर नोट रखने की बात कबूल कर ली।

आरोपी का बयान

पूछताछ के दौरान, युवक ने कहा कि उसने यह सब मज़ाक में किया था और उसका इरादा इसे शरारत के तौर पर पेश करने का था। उसने यह भी बताया कि वह महिला या उसकी कार के मालिक को नहीं जानता था और केवल मज़ाक के तौर पर प्रतिक्रिया भड़काने की कोशिश कर रहा था। हालांकि, प्रतिक्रिया देखने से पहले ही वह घटनास्थल से चला गया था। उसने अपने कृत्य पर खेद जताया और स्वीकार किया कि उसने अपने व्यवहार के परिणामों को नहीं सोचा था।

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अदालत का फैसला

अदालती कार्यवाही में युवक ने अपना दोष स्वीकार किया और शिकायतकर्ता के साथ सुलह के सबूत पेश किए। हालांकि, अदालत ने कहा कि सुलह के बावजूद अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने 2021 के संघीय कानून संख्या 31 का हवाला दिया, जो सार्वजनिक शिष्टाचार के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करता है। युवक की उम्र और उसके पश्चाताप को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने उसे 1,000 दिरहम का जुर्माना लगाते हुए नरम सजा दी।

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