UAE: यूएई में Online Blackmailing और धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कानून लागू हैं। अगर आप किसी को ऑनलाइन धमकाते हैं या ब्लैकमेल करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है।
क्या है कानून?
UAE का साइबर क्राइम कानून Online Blackmailing और धमकी को गंभीर अपराध मानता है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर Dh 500,000 (लगभग ₹1 करोड़) तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही, अपराधी को जेल की सजा भी हो सकती है।
Online Blackmailing कैसे होती है?
- किसी की पर्सनल जानकारी या फोटो चुराकर पैसे या फेवर की मांग करना।
- सोशल मीडिया या चैटिंग ऐप्स पर धमकी देना।
- फर्जी अकाउंट बनाकर किसी को परेशान करना।
पुलिस की सलाह
किसी भी संदिग्ध मैसेज या धमकी का जवाब न दें। अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है तो आपको तुरंत Dubai Police या अपने नजदीकी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को शिकायत करें। अपनी पर्सनल जानकारी और फोटो सुरक्षित रखें और अनजान लोगों से शेयर न करें।
कैसे बचें Online Blackmailing से?
सोशल मीडिया पर अपनी जानकारी सीमित रखें। फर्जी लिंक पर क्लिक न करें: संदिग्ध ईमेल या मैसेज से बचें। पुलिस को सूचित करें: अगर कोई आपको धमकी देता है या ब्लैकमेल करता है, तो तुरंत पुलिस को बताएं।
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