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UAE: यूएई में नया नियम लागू, कानून तोड़ने वाले पर Dh50,000 तक जुर्माना

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Written by Anjali Kumari

November 9, 2024

UAE: नए घरेलू हिंसा कानून का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहारों – जिनमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, यौन और वित्तीय दुर्व्यवहार शामिल हैं – के पीड़ितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना है, साथ ही पीड़ितों के समर्थन के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करना है।

संयुक्त अरब अमीरात में एक नया कानून लागू किया गया है अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो आप पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है, बता दें यह जुर्माना Dh50,000 तक का हो सकता है। यूएई सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक नए कानून के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात घरेलू हिंसा और अन्य संबंधित अपराधों पर “कठोर दंड” दिया जाएगा।

नए घरेलू हिंसा कानून का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहारों – जिनमें physical, psychological, sexual, and financial दुर्व्यवहार शामिल हैं। पीड़ितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना है, साथ ही पीड़ितों के समर्थन के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करना है।

50, 000 का जुर्माना

10 सितंबर को जारी संघीय डिक्री-कानून संख्या 13, 2024 के अनुसार, जो कोई भी घरेलू हिंसा करता है, उसे कारावास और/या 50,000 दिरहम तक के जुर्माने की सजा दी जाएगी।

कानून में कहा गया है कि जो लोग दुर्व्यवहार के मामले की रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं, उन्हें 5,000 से 10,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यही जुर्माना उन लोगों पर भी लागू होगा जो घरेलू हिंसा की घटना के बारे में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं।

अगर पीड़ित अपराधी का माता-पिता, सगे-संबंधी, 60 वर्ष से अधिक आयु का, गर्भवती महिला, बच्चा, विकलांग व्यक्ति या अक्षम व्यक्ति है, तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। पिछले अपराध के एक वर्ष के भीतर घरेलू हिंसा करना भी एक गंभीर कारक माना जाएगा।

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अन्य दंड

इस कानून के तहत सुरक्षा आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कारावास और/या 5,000 से 10,000 दिरहम के बीच जुर्माना भरना होगा। यदि सुरक्षा आदेश के उल्लंघन में किसी संरक्षित व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या जबरदस्ती शामिल है, तो दंड कम से कम छह महीने का कारावास और/या 10,000 से 100,000 दिरहम तक का जुर्माना या इनमें से कोई भी दंड होगा।

कोई भी व्यक्ति अपने कार्य के माध्यम से प्राप्त घरेलू हिंसा की घटना से संबंधित गोपनीय जानकारी का खुलासा करेगा, या पीड़ित की पहचान उजागर करेगा, तो उसे कारावास और/या कम से कम Dh20,000 का जुर्माना भुगतना होगा।

यदि कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा की पीड़ित को अपनी शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर करता है या धमकी देता है, तो उसे कारावास और/या Dh10,000 से Dh50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

नए उपायों के अनुसार, पक्षों के बीच सुलह केवल पीड़ित की पूर्ण सहमति और अभियोजकों की मंजूरी से ही हो सकती है, तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सुरक्षा प्राथमिकता बनी रहे।

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