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UAE में ब्रेक के नियम: काम के दौरान कर्मचारियों को कब और कितना मिलता है आराम

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Written by Anjali Kumari

December 22, 2024

UAE: यूएई के श्रम कानून के अनुसार, काम के दौरान कर्मचारियों को ब्रेक का अधिकार होता है। अगर कोई कर्मचारी लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम करता है, तो उसे कम से कम 1 घंटे का ब्रेक मिलना चाहिए। यह ब्रेक भोजन, आराम या अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए होता है। यह नियम कर्मचारियों की भलाई और उनकी कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।

दैनिक कार्य समय की सीमा

कर्मचारियों के लिए दैनिक कार्य समय आठ घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी से अतिरिक्त समय तक काम कराया जाता है, तो इसे ओवरटाइम माना जाएगा। ओवरटाइम के लिए अतिरिक्त भुगतान करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है।

गर्मी के महीनों में दोपहर के काम पर रोक

यूएई में गर्मियों के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोपहर के समय काम पर प्रतिबंध लगाया गया है। खासकर अत्यधिक तापमान के कारण श्रमिकों को परेशानी से बचाने के लिए यह नियम लागू किया गया है।

नियोक्ताओं की जिम्मेदारी

नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कर्मचारी श्रम कानून के सभी प्रावधानों से अवगत हों। उन्हें काम के दौरान उचित ब्रेक और आराम प्रदान करना नियोक्ताओं की जिम्मेदारी है।

  • कर्मचारियों को हर दिन लगातार काम के बीच में ब्रेक मिलना चाहिए।
  • नियोक्ता (employer) को यह सुनिश्चित करना होता है कि कर्मचारियों को पर्याप्त समय मिले।

शिकायत दर्ज करने का अधिकार

अगर किसी कर्मचारी को उसके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो वह यूएई के श्रम विभाग (MOHRE) में शिकायत दर्ज कर सकता है।

श्रम कानून का पालन जरूरी

यूएई का कानून कर्मचारियों की भलाई के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू करता है। अगर किसी कर्मचारी को ब्रेक नहीं दिया जाता है, तो वह श्रम विभाग (Labour Department) में शिकायत दर्ज कर सकता है।

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